लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आई0टी0 एवं आई0टी0 से जुड़े सेवा क्षेत्र की कम्पनियों के लिए प्रदेश को निवेश की दृष्टि से एक आकर्षक स्थल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आई0टी0 एवं स्टार्ट अप नीति-2016 लागू की गयी है। इस नीति के तहत आई0टी0 एवं आई0टी0 जनित सेवा इकाइयों को अनेक प्रोत्साहन दिये गये हैं।

नई नीति के तहत प्रदेश में स्थापित की जाने वाली आई0टी0 इकाइयों को भूमि/कार्यालय के लिए स्थल अथवा इमारत क्रय किये जाने या पट्टे पर लिये जाने पर स्टाम्प शुल्क में इस शर्त के साथ शत-प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी कि वे इकाइयाँ तीन वर्षों के अन्दर अपना परिचालन शुरू कर दें।

नई नीति के तहत आई0टी0 तथा आई0टी0 जनित सेवा इकाइयों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने के बाद पाँच वर्ष की अवधि तक विद्युत ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। रोजगार सृजन के लिए इन इकाइयों को कर्मचारी भविष्य निधि पर भी अनुदान दिया जायेगा। परिचालन आरम्भ होने के बाद, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं निरन्तर एक वर्ष तक रोजगार में रहे आई0टी0 एवं आई0टी0 जनित सेवा क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल्स को अदा की गई कुल भविष्य निधि धनराशि की पाँच वर्षों तक शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति इकाई होगी।