मुंबई : महाराष्ट्र कैबिनेट ने सोमवार को नए डांस बार विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इस विधेयक में बार डांसरों का उत्पीड़न रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। डांस बार में लड़कियों को छूने अथवा उन पर पैसे लुटाने पर जेल की सजा हो सकती है। विधेयक में 50 हजार रुपए के भारी-भरकम जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। जबकि गैर-कानूनी तरीके से डांस बार चलाने पर पकड़े जाने पर 25 लाख रुपए का जर्माना लग सकता है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की अध्यक्षता में गत 29 मार्च को इस नए विधेयक को मंजूरी मिली।
नए विधेयक के मुताबिक किसी शिक्षण संस्थान के एक किलोमीटर के दायरे के अंदर किसी डांस बार के चलने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही डांस बार में लड़कियों को ‘तंग कपड़ों’ में और ‘अश्लील’ नृत्य करने से मनाही होगी।
नए विधेयक के मुताबिक डांस बार मालिकों को डांस बार के प्रवेशद्वार और बार के अंदर सीसीटीवी लगाना होगा और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी। डांसर का ‘उत्पीड़न’ होने पर डांस बार मालिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा अथवा उसे तीन साल की सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले डांस बार पर लगे रोक को हटा दिया जिसके बाद मुख्यमंत्री फड़णवीस ने 25 सदस्यों की एक समिति बनाई थी जिसने डांस बार को दोबारा शुरू किए जाने को लेकर अपने सुझाव दिए।
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