लखनऊ: प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त विपिन कुमार द्विवेदी ने उत्तर प्रदेेश गन्ना  (पूर्ति एवं खरीद विनियम) अधिनियम 1953 की धारा 5(1) तथा उत्तर प्रदेेश गन्ना  (पूर्ति एवं खरीद विनियम) नियमावली 1954 के नियम-8 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये गन्ना किसानों की माँग पर देवीपाटन मण्डल, गोण्डा में नये गन्ना विकास परिषद, गोण्डा के सृजन का आदेश पारित किया है। नये गन्ना विकास परिषद का सृजन बजाज हिन्दुस्तान शुगर लिमिटेड कुन्दुरखी-कस्टुआ, जनपद गोण्डा के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना विकास के लिये किया गया है। इस परिषद के गठन से चीनी मिल क्षेत्र के किसानों को नई उन्नतिशील प्रजातियों के गन्ना बीज, कीटनाशक दवायें, कृषि यन्त्र, माइक्रोन्यूट्रियेन्ट आदि अनुदानित दर पर प्राप्त होने से गन्ने के विकास में तेजी आयेगी जिससे एक ओर गन्ने की प्रति हेक्टेयर औसत उपज में वृद्धि होने से किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर चीनी मिल की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने कृषकों की माॅग पर जनपद सम्म्भल में मार्च में एक नयी गन्ना समिति रजपुरा का गठन किया था और अब किसानों के हित में नई गन्ना विकास परिषद, गोण्डा का गठन कर किसानों की वर्षो से रूकी हुई माँग को अपने अल्प कार्यकाल में ही पूरा कर दिया है, जिसकी अत्यन्त सराहना हो रही है।

नई गन्ना विकास परिषद गोण्डा के गठन से प्रदेश में कुल गन्ना विकास परिषदों की संख्या 151 हो गई है। 

गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज

प्रदेश की ऐसी चीनी मिलें जो पेराई सत्र 2015-16 में बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी नियमानुसार समय से भुगतान नहीं कर रही हैं उनके विरूद्ध सख्त रूख अख्तियार करते हुये गन्ना एवं चीनी आयुक्त श्री विपिन कुमार द्विवेदी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराकर कठोर कार्रवाई किये जाने के निर्देश अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये है। यहाॅ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियम) अधिनियम, 1953 एवं सम्बन्धित नियमावली, 1954 में गन्ना आपूर्ति के 14 दिन के अन्दर भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद लखीमपुर की 03 (तीन) चीनी मिलों क्रमशः गोला (44 प्रतिशत भुगतान), पलिया (41 प्रतिशत भुगतान), एवं खम्भारखेड़ा (39 प्रतिशत भुगतान) के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय दण्ड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा 420 बी एवं 120 बी0 के तहत सम्बन्धित थाने में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ0 आई0 आर0) दर्ज करा दी गयी है।

श्री द्विवेदी ने चीनी मिलों को चेतावनी दी है कि कृषकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए गन्ना मूल्य भुगतान में शिथिलता सहन नही की जायेगी तथा शिथिलता बरतने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।