नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपने आदेश के अनुपालन में कांग्रेस पार्टी को साल 2010-11 की अपनी बैलेंस शीट दाखिल करने को कहा। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पांच अन्य आरोपी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया है। अदालत ने गत 11 मार्च को ही बैलेंस शीट पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन पार्टी ऐसा कर नहीं पायी।
कांग्रेस की ओर से उपस्थित वकील बदर महमूद ने आज अदालत से 11 मार्च के आदेश का पालन करने के लिए पार्टी को और समय देने का अनुरोध किया। अधिवक्ता ने कहा कि अदालत का समन 19 मार्च को मिला और किस साल से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। इस वजह से बैलेंस शीट पेश नहीं किया जा सका। कांग्रेस कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी ने अदालत को बताया कि दस्तावेज प्रदान करने के लिए शनिवार को पार्टी कार्यालय में कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन ने दलीलों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख निर्धारित की।
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