लखनऊ: जनपद सहारनपुर के शास्त्री विहार कालोनी निवासी श्री दिनेश चन्द्र जुयाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 सहारनपुर से 12 नवम्बर, 2014 को प्रार्थना-पत्र देकर दुग्ध संघ के कुछ कर्मचारियों का माह सितम्बर, 2014 के काटे हुए वेतन को किस अधिनियम के तहत काटा गया है, तथा पीसीडीएफ के कर्मचारियों के सितम्बर, 2014 का काटे गये वेतन को किस तिथि को बैंक में भेजा गया है के सम्बन्ध में सूचनाएं मांगी थी। वादी को सूचनाएं उपलब्ध नहीें करायी गयी। फिर वादी ने राज्य सूचना आयोग में आरटीआई के तहत अपनी अपील दाखिल कर सूचनाये माॅगी थीं।

राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 सहारनपुर के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, पी0सी0डी0एफ0 के वरिष्ठ अधिकारी/जन सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत शोकाज नोटिस जारी करते हुए, आदेशित किया था कि जिन कर्मचारियों का माह सितम्बर, 2014 का वेतन काटा गया है, उसकी पूरी जानकारी आयोग के समक्ष अनिवार्य तौर पर 30 दिन के अन्दर पेश करें, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को क्यों सूचना नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध आरटीआई के तहत कार्यवाही की जाये। 

आयोग में सुनवाई के दौरान 02 जुलाई 2015 को प्रतिवादी श्री दिनेश कुमार त्यागी जन सूचना अधिकारी/प्रबंधक सहकारी  दुग्ध उत्पादन संघ सहारनपुर आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, उन्होंने बताया कि वादी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में पूर्णरूप से सूचना उपलब्ध कराने के लिए समय दिया जाय तद्नुसार आयोग द्वारा उन्हे समय दिया गया। प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी/प्रबन्धक श्री त्यागी दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि0, चकहेटी, सहारनपुर ने आयोग में उपस्थित होकर लिखित तौर पर बताया कि प्रतिवर्ष दुग्ध उपार्जन के लक्ष्य मुख्यालय पी0सी0डी0एफ0, लखनऊ द्वारा निर्धारित किये जाते है। जनपद स्तर पर मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य में शत-प्रतिशत वृद्धि कर जनपद स्तर पर लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, जिससे जनपद का लक्ष्य शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो सके।

राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान के निर्देशानुसार प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी/प्रबंन्धक श्री  त्यागी कार्यालय दुग्ध उत्पादन सहारनपुर द्वारा वादी के उठाये गये बिन्दुओं की पूर्ण जानकारी आयोग के समक्ष लिखित तौर पर पेश की है जिसमें पी0सी0डी0एफ0 के कुल 05 कर्मचारियों के माह सितम्बर, 2014 का जो वेतन काटा गया था वह आयोग के आदेशानुसार सभी 05 कर्मचारियों को कुल 1.21.000 रूपये का भुगतान कर दिया गया है। पी0सी0डी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वेतन कटोती से दंडित कर्मचारियों सर्व श्री डी0सी0जुयाल को 17,000 रूपये, आर0आर0सिंह को 32,000 रूपये, सिया शरण मिश्रा को 24,000 रूपये, बाल किशन शर्मा को 32,000 रूपये, तथा बृजेश सिंह को 16,000 रूपये का भुगतान कर दिया गया है।