नई दिल्ली। मैगी एक बार फिर नेस्ले इंडिया के लिए मुसीबत ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिए कि मैगी का फिर से लैब टेस्ट कराया जाए। कोर्ट ने यह टेस्ट मैसूर के लैब में करवाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी की आरे से चेन्नई के लैब में टेस्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी है।
इससे पहले सर्वोच्च ने मंगलवार को नेस्ले इंडिया लिमिटेड की एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। कथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए सरकार ने कंपनी के खिलाफ 640 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया है और इसी संबंध में मैगी नूडल्स के 16 और नमूनों के परीक्षण का आदेश दिया जिसे कंपनी ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत की पीठ ने राष्ट्रीय उपभ्भोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) के 9 दिसंबर के आदेश के खिलाफ दायर कंपनी की अपील पर सरकार को नोटिस जारी किया है। एनसीडीआरसी ने हाल ही एक आदेश में मैगी नूडल्स के 16 और नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा है।
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