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दिल्ली में अब नहीं बिकेंगी 2000 सीसी से ज्यादा की डीज़ल कारें

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा की नई डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। दिल्ली और NCR में 31 मार्च तक के लिए यह आदेश लागू है। कोर्ट ने कहा कि इससे आम आदमी प्रभावित नहीं होगा।

इसके अलावा कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स भी दोगुना कर दिया गया है। ग्रीन टैक्स अब 1400 और 2600 रुपये कर दिया है, जो पहले 700 और 1300 रुपये था।

इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि डीजल पर चलने वाली टैक्सी अब सीएनजी में ही चलें। 31 मार्च तक इन्हें सीएनजी में बदला जाए। 2005 से पहले के बाहर के रजिस्टर्ड डीजल कमर्शियल वाहनों का दिल्ली मे प्रवेश बंद हो। दिल्ली के लिए न होने वाले ट्रकों के भी दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी। उन्हें नेशनल हाइवे से ही डाइवर्ट किया जाए।

नेशनल हाइवे 1 और 8 से दिल्ली के बाहर के कमर्शियल वाहन दिल्ली में नहीं घुसेंगे और दिल्ली में ट्रैफिकवालों को मास्क देने के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं।

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