नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शकूरबस्ती में झुग्गियों को हटाए जाने के मामले में दिल्ली सरकार, रेलवे और पुलिस को नोटिस भेजकर बुधवार तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, ये बहुत अमानवीय कार्रवाई है। हाईकोर्ट ने रेलवे के जीएम और दिल्ली पुलिस कमिश्नर कार्रवाई से पहले उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को पूरी जानकारी हलफनामे की शक्ल में देने को कहा है।
कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि झुग्गी के लोगों को और दर्द न दिया जाए और राहत के कदम संबधित एजेंसियां लोगों की सुरक्षा और उनके घर के लिए तुरंत कदम उठाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे की इस कार्रवाई से लोगों की जान खतरे में पड़ गई और एक बच्ची की मौत भी हो गई। रेलवे हमें ये बताए कि क्या लोगों का सर्वे हुआ था या नहीं।
हाईकोर्ट ने रेलवे से कहा कि ये बहुत अमानवीय कार्रवाई थी। आपको लोगों की चिंता नहीं थी, आपने पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि हमने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है और हम केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या दिल्ली सरकार, रेलवे और पुलिस में कोई समन्वय है?
मृतको में एक ही परिवार की दो सगी बहने, परिजनो में मचा कोहरामएसडीएम-सीओ समेत पुलिस…
बाइक सवार मित्रों को गांव से घसीटते हुए एक किलो मीटर दूर ले गई,सहमे लोग…
मुंबईएचडीएफसी बैंक के मोबाइल ऐप पेज़ैप (PayZapp) को 'सेलेंट मॉडल बैंक' अवार्ड मिला है। एचडीएफसी…
-कम सैलरी में पत्रकारों का 24 घंटे काम करना सराहनीयः पवन सिंह चौहान -यूपी वर्किंग…
(व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा) हम तो पहले ही कह रहे थे, ये इंडिया वाले क्या…
(अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विशेष आलेख : संजय पराते) आजादी के आंदोलन में ट्रेड यूनियनों…