मुंबई। मिस्टर परफेक्शनिस्ट द्धारा असहिष्णुता को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान देने से वे आलोचनाओं के घेरे में फंस गए है। इन्हीं आलोचनाओं के बीच आमिर के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमे की शिकायत भी दायर कर दी गई।हाल ही में आमिर को इतने लम्बे चले इस बुरे अनुभव से राहत की सांस मिली है। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे की शिकायत को खारिज कर दिया गया।
गुरूवार को इंदौर स्थानिय अदालत से आमिर को राहत मिल गई है।अदालत ने आमिर के विवादास्पद बयान पर उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की गुहार को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जितेन्द्र सिंह कुशवाह ने शिकायतकर्ताओं अशोक सोहनी और अभिषेक भार्गव की दलीलों से असहमत होते हुए कहा कि इस मामले में आमिर के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 124 (A) के तहत राजद्रोह का मुकदमा चलाने का आधार उचित नहीं है।
भागर्व ने मीडियाकर्मियों से कहा कि वह अपनी शिकायत खारिज होने के फैसले को पुनरीक्षण याचिका दायर कर अदालत को चुनौती देंगे। आमिर के खिलाफ 26 नवंबर को असहिष्णुता को लेकर दिए बयान द्धारा जनता की भावनाओं को आहत करने पर शिकायत दर्ज करवाई गई।
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