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यू0एस0 तोमर को राज्यपाल ने निलम्बित किया

लखनऊः उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं डाॅ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राम नाईक ने विश्वविद्यालय के विनियम 2.04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री यू0एस0 तोमर को कुलसचिव पद से निलम्बित कर दिया है। उन्होंने आदेश किया है कि जाँच पूरी होने तक तोमर विश्वविद्यालय के फैकल्टी आॅफ आर्किटेक्चर से सम्बद्ध रहेंगे तथा उन्हें वेतन व अनुमन्य भत्ते मिलते रहेंगे। विश्वविद्यालय के विनियम 2.03 एवं 2.04 के अंतर्गत कुलसचिव के विरूद्ध जाँच बैठाने एवं निलम्बित करने का अधिकार कुलाधिपति को है।

डाॅ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति श्री विनय कुमार पाठक ने कुलाधिपति श्री राम नाईक को पत्र लिखकर कहा है कि जाँच अवधि के दौरान श्री यू0एस0 तोमर से कुलसचिव पद का कार्य लेना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है और इससे जाँच की निष्पक्षता भी प्रभावित हो सकती है। 

जाँच समिति श्री यू0एस0 तोमर के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करेगी। जाँच के दायरे में श्री तोमर की कुलसचिव पद पर नियुक्ति का भी मामला सम्मिलित है। श्री तोमर पर आरोप है कि (1) मा0 उच्चतम न्यायालय में संस्थित एस0एल0पी0 (सिविल 9048/2012 पाश्र्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम ए0आई0सी0टी0ई0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 13 दिसम्बर, 2012) जिसमें सम्बद्धता की अन्तिम तिथि 15 मई के बाद 44 कालेजों को जानबूझकर उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरूद्ध सम्बद्धता प्रदान किया जाना, (2) सत्र 2013-14 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रवेश देने के समय माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कुलसचिव, उ0प्र0प्रा0वि0, लखनऊ के द्वारा नियमों के विपरीत सम्बद्धता आदेश निर्गत करना, (3) शासन के पत्रांक: वी0आई0पी0-06/सोलह-1-2014 (रिट-39)/2014 में उद्धृत रिट याचिकाओं पर कुलसचिव द्वारा कार्यवाही न किया जाना तथा जानबूझकर माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र न दाखिल किया जाना,     (4) सत्र 2014-15 में कुलसचिव, उ0प्र0 प्रा0वि0, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से अनाधिकृत बैंक खाता खोलकर एवं विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से इतर किसी अन्य वेबसाइट को शुरू करते हुए संस्थाओं से आॅन-लाइन आवेदन प्राप्त किया जाना तथा अपनायी गयी प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अधिनियम/विनियमों का अनुपालन न किया जाना।

कुलाधिपति श्री राम नाईक द्वारा श्री यू0एस0 तोमर के विरूद्ध गठित जाॅंच समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एस0के0 त्रिपाठी (अवकाश प्राप्त) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हैं तथा समिति के सदस्य प्रो0 गुरदीप सिंह बाहरी, कुलपति डाॅ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं श्री सर्वेश चन्द्र मिश्रा, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 हैं। जाँच समिति को दो माह के अंदर जाँच कार्यवाही पूरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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