खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने का निर्णय, तीन रुपये किलो मिलेगा चावल  दो रुपये किलो गेहूं 

लखनऊ: अखिलेश सरकार ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने का निर्णय लेकर दिवाली पर गरीबों को आज बड़ा तोहफा दिया है।  इसके तहत गरीबों को तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये किलो गेहूं और एक रुपये किलो मोटा अनाज मिलेगा।

यह फैसला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। फैसले के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-2013 के प्रावधानों को प्रदेश में एक साथ लागू किया जाएगा। इसके लिए खर्च की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में की जाएगी। खाद्य एवं रसद मंत्री कमाल अख्तर ने बताया कि इस कानून को अगले माह दिसंबर से लागू किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने से प्रदेश के गरीबों को जीवन निर्वाह करने के लिए सस्ता खाद्यान्न दिया जाएगा। इस कानून के तहत अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को पूर्व की तरह 35 किलोग्राम प्रति परिवार खाद्यान्न मिलता रहेगा। वर्तमान में प्रचलित बीपीएल और एपीएल श्रेणी के स्थान पर नई श्रेणी के पात्र परिवारों को चिि?त किया जाएगा। इस श्रेणी के लाभार्थियों को पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाना है। इसके तहत तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये किलो गेहंू और एक रुपये किलो मोटा अनाज दिया जाएगा।

कानून के तहत प्रदेश की लगभग 75 फीसदी आबादी को लाभ दिया जाना है। जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 79.56 फीसदी और शहरी क्षेत्र में 64.43 फीसदी आबादी को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। इन सभी को तीन रुपये किलो की दर से चावल, दो रुपये किलो गेहूं और एक रुपये किलो की दर से मोटा अनाज वितरित किया जाएगा।