नई दिल्ली: सीबीआई की दिल्ली स्थित विशेष अदालत ने कोयला घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब करने की एक याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि डॉ. सिंह को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया जाएगा।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जो खुद इस मामले में आरोपी हैं, ने पूर्व प्रधानमंत्री को भी आरोपी के रूप में तलब करने की याचिका दायर की थी, जिस पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने 28 सितंबर को आदेश सुरक्षित रखा था। एजेंसी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा भी कोई सबूत उपलब्ध नहीं है, जो संकेत भी दे सके कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ सिंह ऐसी किसी साजिश में शामिल थे, जिसके तहत नवीन जिंदल समूह फर्मों को कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए।

सीबीआई ने अदालत में दलील दी थी कि इस मामले में डॉ सिंह तथा दो अन्य को अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब करने की मांग वाली कोड़ा की याचिका ‘गुणरहित’ है और रिकॉर्ड यह नहीं बताते कि उस समय कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले डॉ सिंह की किसी भी तरह से किसी आरोपी से मिलीभगत थी।

इस बीच, कोड़ा ने आरोप लगाया था कि सीबीआई यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि पूरी प्रक्रिया में तत्कालीन प्रधानमंत्री की कोई संलिप्तता नहीं है। दरअसल, यह मामला जिंदल समूह की फर्मों जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड और गगन स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।