नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री एवं आप पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट से 5 दिनों की हिरासत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने भारती को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया।

दिल्ली पुलिस ने आज भारती को द्वारका कोर्ट में पेश किया और उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत देने की मांग की।   

ज्ञात हो कि पिछले कुछ दिनों से लुका-छिपी का खेल खेल रहे सोमनाथ भारती ने सोमवार रात को द्वारका पुलिस के सामने सरेंडर किया था जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार, सोमनाथ भारती को मंगलवार को यहां तड़के गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए हत्या के प्रयास और घरेलू हिंसा के मामले में कल रात पुलिस के सामने समर्पण कर दिया था। संयुक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण पश्चिम) दीपेंद्र पाठक ने बताया कि भारती को आज सुबह करीब चार बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

करीब एक सप्ताह से पुलिस को चकमा दे रहे भारती ने कल रात समर्पण कर दिया था। इससे कुछ घंटे पहले उच्चतम न्यायालय ने उन्हें उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कराये गये घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस के सामने समर्पण करने का आदेश दिया था। पाठक ने बताया कि आप विधायक को आईपीसी की अनेक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है जिनमें 307 (हत्या का प्रयास), 420 (धोखाधड़ी और बेइमानी), 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा), 417 (धोखाधड़ी के लिए सजा), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना), 324 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 498 ए (किसी महिला के पति द्वारा उसके साथ क्रूरता करना), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) शामिल हैं।