नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने विवादों में घिरे गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिजम एंड ऑर्गनाइज्ड क्राइम (जीसीटीओसी) बिल पर अध्यादेश लाने का रास्ता साफ कर दिया है।
पूर्व की संप्रग सरकार गुजरात सरकार द्वारा पारित इस विधेयक को तीन बार खारिज कर चुकी है। यह विधे्यक वर्ष 2001 में गुजरात सरकार ने तब पारित किया था, जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। इसके कई प्रावधानों को लेकर पूर्ववर्ती संप्रग सरकार को आपत्ति थी।
सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिजम एंड ऑर्गनाइज्ड क्राइम बिल-2015 को हरी झंडी दे दी है और इसे राष्ट्रपति सचिवालय को भेजा गया है। यदि राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो यह कानून बन जाएगा।
सूत्रों के अनुसार हालांकि राजनाथ ङ्क्षसह की अगुवाई वाले गृह मंत्रालय को इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति है, पर गृह मंत्री इसके पक्षधर हैं। उनका मानना है कि गुजरात सरकार को आतंकवाद और संगठित अपराधों से लडऩे की शक्तियां देने में बहुत देर हो गई है।
ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी बाराबंकी । ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट हो गया। जिसमें की एक…
भाजपा ने भारत गणराज्य की आर्थिक सम्प्रभुता को पहुंचाई क्षति, हारना जरूरीसमाज के मैत्रीभाव को…
बाराबंकी मे गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में जनसभा का आयोजन। ब्यूरो चीफ फहीम…
02 जून को आएँगी ग़ाज़ी मियां की प्रतीकात्मक बारातें भारत नेपाल के सीमावर्ती जनपद उत्तरप्रदेश…
छात्रों को सीखने के अवसर और अन्वेषण कार्यो की जानकारी भी हासिल हो रही है…
2024 के आम चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई है . इसके पीछे…