लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नौ अक्टूबर से होंगे। प्रदेश में पंचायत चुनाव चार चरण में होंगे और इसकी अधिसूचना जारी होते ही आज से प्रदेश में चुनाव आचार संहित लागू हो गई है। चुनाव नौ, 13, 17 व 29 अक्टूबर को होंगे। इनके परिणाम एक नवंबर को आ जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश अग्रवाल ने आज जिला पंचायत तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत के चुनाव की अधिसूचना आज जारी की। नोएडा को छोड़कर पूरे प्रदेश में चुनाव होंगे। मतदान का समय प्रात: सात बजे से सांय पांच बजे तक रहेगा। यह चुनाव 77, 576 सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा 3112 जिला पंचायत सीटों पर होगा। इन चुनावों में 70 फीसदी लोकल पुलिस चुनाव ड्यूटी पर रहेगी। चुनाव में खर्च की सीमा 1.50 लाख रुपया की गई है। इस बार दो करोड़ 13 लाख नये मतदाता मतदान करेंगे। प्रदेश से कुछ 11 करोड़ 36 लाख लोग मतदान करेंगे। इनमें 18 से 35 वर्ष उम्र के 51.70 प्रतिशत मतदाता हैं। पुरुष 53.33 तथा महिलाएं 46.67 प्रतिशत हैं। जिला पंचायत चुनाव की खर्च सीमा 75 हजार से 1.5 रुपया की गई है। चुनाव के क्षेत्र में 48 घंटे पहले हर फेज में शराब बिक्री पर रोक लगेगी। बीडीसी का चुनाव का खर्च 25 से 75 हजार रुपया किया गया है। इस चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आयोग विशेष ध्यान देगा। सरकारी योजनाओं पर आचार संहिता की रोक नहीं होगी। आचार संहिता की वजह से विकास कार्य प्रभावित नही होंगे। प्रदेश में विकास कार्य पूर्व की भांति जारी रहेंगे। पंचायत चुनाव की आचार संहिता सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र पर लागू है।

इस बार चुनाव जिलेवार नहीं बल्कि ब्लॉक वार होगा। हर जिले में चार चरण में चरणों में पंचायत होगा। यह चुनाव ब्लॉक व जिला पंचायत वार्ड के आधार पर होगा। पहले चरण में पहले चरण में 74 जिलों के 218 ब्लॉक में चुनाव होगा। इसके साथ 74 जिलों के 921 जिला पंचायत वार्डों में चुनाव होगा। दूसरे चरण में 73 जिलों के 203 ब्लॉक में तथा दूसरे चरण में 73 जिलों में 892 जिला पंचायत वार्डों में चुनाव होगा। तीसरे चरण में 74 जिलों के 208 ब्लॉक में तथा 74 जिलों में 890 जिला पंचायत वार्डों में चुनाव होगा। चौथे चरण में 74 जिलों के 109 ब्लॉक में तथा 843 जिला पंचायत वार्डों में चुनाव होगा।