60 वर्ष से कम आयु में दिवंगत होने वाले अधिवक्ताओं के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रु0

लखनऊ:मुख्यमंत्री  अखिलेश यादव द्वारा विशेष रुचि लेने से प्रदेश के 60 वर्ष से कम आयु में दिवंगत होने वाले अधिवक्ताओं के परिजनों को 5 लाख रुपये की धनराशि दिए जाने की योजना साकार हुई है। यह धनराशि उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के कारपस फण्ड से दी जाएगी। योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा 12 सितम्बर को दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को चेक वितरित कर किया जाएगा। 

यह जानकारी देते हुए आज यहां प्रदेश के महाधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने बताया कि यह योजना दिनांक 1 जनवरी, 2014 से प्रभावी मानी जाएगी। पूर्व में, दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों/आश्रितों को 50 हजार रुपये अनुदान राशि बीमा के माध्यम से दी जाती रही है। अब वर्तमान सरकार ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र के अनुसार 50 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। जिसका भुगतान सीधे अधिवक्ता कल्याण निधि समिति द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल का विशेष सहयोग मिला।

श्री विजय बहादुर सिंह ने यह स्पष्ट किया कि अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के जो अधिवक्ता सदस्य है उनको अलग से जो राशि अधिनियम के अन्तर्गत मिलनी है वह पूर्ववत मिलती रहेगी। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व में, माननीय मुलायम सिंह यादव ने अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ तहसील से लेकर प्रत्येक न्यायिक स्तर पर अधिवक्ता भवन, पुस्तकालय एवं अन्य अनुदान की योजना को साकार रूप दिलवाया है, जो सम्पूर्ण देश के किसी भी राज्य के लिए एक मिसाल है। श्री विजय बहादुर ने विश्वास व्यक्त किया कि इस योजना से दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों/आश्रितों को काफी सहारा मिलेगा।