लखनऊ: प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की उचित दर दुकानों के आवंटन में आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिये हैं।
प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद सुधीर गर्ग ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उचित दर दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 02 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत तथा होरिजेन्टल आरक्षण श्रेणी में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत, आरक्षित श्रेणी के लड़ाई में मारे गये या घायल हुये सैनिकों के परिवार के सदस्य तथा भूतपूर्व सैनिकों हेतु 08 प्रतिशत, आरक्षित श्रेणी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व उनकी पत्नी हेतु 05 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों हेतु 02 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।
श्री गर्ग ने बताया कि कुल स्वीकृत दुकानों के सापेक्ष आरक्षण 50 प्रतिशत तक ही लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित दुकानें जैसे-जैसे रिक्त होती जायेंगी, उनका आवंटन उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।
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