मुंबई: नेस्ले इंडिया को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी पर से बैन हटा लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि देशभर में मैगी की बिक्री पर लगी पाबंदी हट गई है। कोर्ट ने सैंपल की जांच के आदेश दिए है। नेस्ले इंडिया तीन सैंपल को लैब में जांच के लिए भेजेगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफएसएसएआई और एफडीए के खिलाफ नेस्ले की याचिका को मंजूर कर लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी पर एफएसएसएआई के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि एफएसएसएआई को मैगी पर बैन लगाने के फैसले पर सफाई देनी होगी

मालूम  हो कि इसी साल 5 जून को सरकार ने नेस्ले इंडिया से मैगी नूडल्स को बाजार से वापस लेने के लिए कहा था क्योंकि उसमें सीसे की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक पाई गई तथा लेबल संबंधी अपेक्षाओं का भी उल्लंघन किया गया था। नेस्ले मैगी नूडल्स के नमूनों में सीसे की मात्रा 2.5 पीपीए की स्वीकार्य सीमा से अधिक पाई गई थी और  मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) की उपस्थिति के संबंध में लेबल की अपेक्षाओं का उल्लंघन हुआ था।