नई दिल्ली। मैगी विवाद में फंसी पैकेज्ड खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया पर सरकार 426 करोड़ रूपए का हर्जाना लगाने पर विचार कर रही है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय करीब तीन दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून में एक प्रावधान का पहली बार इस्तेमाल करते हुए जल्द ही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) में एक शिकायत दर्ज करेगी, जिसमें वह वित्तीय जुर्माना लगाने के साथ साथ अन्य कार्रवाई की मांग करेगा। यह शिकायत “भारतीय उपभोक्ताओं” की ओर से दाखिल करायी जाएगी।

इसमें कंपनी द्वारा अनुचित व्यापार, उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए हर्जाने की मांग की जायेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लिये गये “इंस्टेंट मैगी नूडल्स” के नमूने में सीसे की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाये जाने के बाद इस साल मई-जून में देश भर के कई राज्यों में इसके नमूनों का परीक्षण किया गया।

बड़ी संख्या में नमूनों में सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक पायी गई, जिसके बाद 05 जून को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने देश भर में मैगी के उत्पादन, भंडारण, विपणन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध अभी भी जारी है।