लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म नीति के अन्तर्गत प्रदेश में फिल्म उद्योग को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने व जनता को सस्ती दरों पर मनोरंजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिनेमा/मल्टी प्लेक्स पर मनोरंजन कर की दर 10 रुपये तक के कुल टिकट मूल्य पर 30 प्रतिशत तथा 10 रुपये से अधिक एवं 30 रुपये तक के कुल टिकट मूल्य का 35 प्रतिशत एवं 30 रुपये से अधिक कुल टिकट मूल्य का 40 प्रतिशत कर दी गयी है। 

मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार शासन द्वारा मनोरंजन कर की दरों में कमी से जनता को मनोरंजन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की सुदृढ़ व्यवस्था की गयी है।