नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए नए फार्म अधिसूचित कर दिए हैं। इनमें तीन पन्ने का एक सरलीकृत फार्म भी शामिल है। आयकरदाता निर्धारण वर्ष 2015-16 की अपनी रिटर्न दाखिल करने के लिए इन फार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में राजपत्र आदेश सोमवार को प्रकाशित कर दिया। करदाता व अन्य इकाइयां अब अपनी आईटीआर 31 अगस्त तक दाखिल कर सकती हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने आलोचनाओं के चलते पूर्व में प्रस्तावित फार्मो को वापस ले लिया था और अब रिटर्न दाखिल करने की यह नई तारीख तय की है।
फार्म में करदाताओं को यह भी विकल्प दिया गया है कि वे रिफंड पाने के लिए अपने बैंक खाते का जिक्र करें। नए आईटीआर में आधार नंबर भी मांगा गया है और दो ईमेल आईडी दर्ज कराने का विकल्प है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “देश में ऑनलाइन आईटी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आधार व ईमेल को शामिल किया गया है।
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