नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा को आज थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सहारा के बैंक गारंटी फॉर्मेट को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने सहारा को निवेशकों के 36 हजार करोड़ रुपए लौटाने के निर्देश दिए है। बकाया राशि को 9 किश्तों में देने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। लेकिन कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी। सेबी को बैंक गारंटी जमा करने के बाद ही उन्हें (सुब्रत राय को) जमानत मिल सकेगी। कोर्ट ने ने कहा कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय की जेल से रिहाई 5,000 करोड़ रूपये नकद जमा करने और 5,000 करोड़ रूपये की बैंक गारंटी देने पर निर्भर करती है। 

मालूम हो कि सुब्रत राय और उनके समूह के दो निदेशक निवेशकों को 24 हजार करोड़ रुपये लौटाने के लिए दिए गए अदालत के आदेश को नहीं मानने पर पिछले साल चार मार्च से जेल में बंद हैं। यह राशि उनके समूह की दो कंपनियों एसआईआरईसीएल और एसएचएफसीएल ने 2007-2008 में निवेशकों से वसूली थी।