लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने 10 जनसूचना अधिकारियों पर सम्बंधित वादियों को 30 दिनों में सूचना न उपलब्ध कराने पर 25-25 हजार रूपये का अर्थ दण्ड लगाया है। उन्होंने जनसूचना अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिव को भी आदेश की प्रति भेज दी है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने ग्राम विकास, विकास खण्ड अधिकारी, बलरामपुर, राजस्व उपजिलाधिकारी, कार्यालय, रामपुर, गृह, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बलरामपुर, विशेष सचिव वित्त, लखनऊ, ग्राम विकास, खण्ड विकास अधिकारी, सम्भल, राजस्व, उपजिलाधिकारी, कार्यालय, सम्भल, जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्भल, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम, सम्भल, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड, गुन्नौर, सम्भल तथा ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, रजपुरा, विकास खण्ड, गुन्नौर सम्भल पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।
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