नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी नजीब जंग की बीच की खींचतान में फिलहाल जीत एलजी की होती नजर आ रही है। गृह मंत्रालय ने गुरूवार को नोटिफिकेशन जारी कर एलजी को सही ठहराया। इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर में एलजी का अधिकार बड़ा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैजेट नोटिफिकेशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रोल और पावर्स का ब्यौरा दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सर्विसेस, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन से जुड़े मामलों में एलजी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लिहाजा एलजी का शकुंतला गैमलिन को कार्यकारी मुख्य सचिव नियुक्त करना भी कानूनन सही है।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की राजनीति में इस नियुक्ति ने खलबली मचा रखी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी नजीब जंग दोनों ही अपने अपने फैसलों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। जहां केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं कि बेशक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, फिर भी उनकी सरकार को मुख्य पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार है, वहीं जंग का कहना है कि उन्हें चयनित सरकार से सलाह किए बिना ही नियुक्तियां करने का अधिकार है।
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