फर्जी अंकपत्र लगाकर नौकरी करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्री की सेवायें समाप्त

लखनऊ:  राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने बताया कि जनपद बिजनौर के वादी कमलदीप ने 09 जुलाई, 2013 को एक प्रार्थना पत्र देकर आयोग से लक्ष्मी शर्मा पत्नी देवेन्द्र कुमार शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी नजीबाबाद, बिजनौर के संबंध मे ंसूचना चाही थी। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि लक्ष्मी शर्मा ने नौकरी करने के लिए हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट की जो मार्कशीट लगाई है वह फर्जी है। आयोग ने कमलदीप के प्रार्थना पत्र को गम्भीरता से लेते हुए इस प्रकरण की जांच के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी बिजनौर को आदेश दिये थे कि वादी ने जो अपने प्रार्थना पत्र में बिन्दु उठाये हैं उस पर रोशनी डालते हुए संबंधित अभिलेख के साथ हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की मार्कशीट, गुरूकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन से प्रमाणित करने के बाद आयोग के समक्ष पेश करें। साथ ही इसमें जो व्यक्ति दोषी पाये जायंे उनके खिलाफ कार्यवाही करने के बाद आयोग को सूचित करें।

सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान के निर्देश पर बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी बिजनौर ने जांच आख्या आयोग के समक्ष पेश की जिसमें लक्ष्मी शर्मा पत्नी देवेन्द्र कुमार शर्मा निवासी ग्राम असदुल्लापुर पोस्ट, हुसैनपुर जिला बिजनौर के आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद हेतु अर्हता न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र अधिकारी परीक्षा समकक्ष-हाईस्कूल फर्जी पाये जाने की पुष्टि होती है, जिसके फलस्वरूप जिलाधिकारी के अनुमोदन 14 जुलाई 2014 के क्रम में श्रीमती लक्ष्मी शर्मा आंगनबाड़ी केन्द्र असदुल्लापुर, बाल विकास परियोजना अधिकारी नजीबाबाद बिजनौर की मानदेय सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। इस आशय के आदेश निर्गत करने के बाद आयोग के समक्ष पेश किया गया जो पटल पर मौजूद है, जिसमें श्रीमती लक्ष्मी शर्मा को फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र की बुनियाद पर हासिल की गयी नौकरी से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इसलिए जिलाधिकारी बिजनौर को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए आयोग को रजिस्टर्ड डाक से अपनी रिपोर्ट पेश करें।     

उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने आर0टी0आई0 एक्ट-2005 का उल्लंघन करने वाले विभिन्न विभागों के 10 जन सूचना अधिकारियों प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया हैे।