लखनऊ:राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी सोम दत्त शर्मा, अधिशासी अभियंता विद्युत खण्ड सम्भल के विरूद्ध 250 रुपये प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जिसकी सीमा 25000 रुपये एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(2) के तहत उनके विरूद्ध में प्रचलित सेवा नियमावली के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की। 

श्री उस्मान ने बताया कि वादी का यह भी कथन है कि वह हर बार मा0 आयोग के आदेशानुसार विभिन्न तिथियों पर आयोग के समक्ष उपस्थित रहा है और प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी किसी भी तिथि पर उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही उनके द्वारा सूचना उपलब्ध करायी है जिसकी वजह से मेरा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए मुझे क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।

वादी की बहस सुनने के बाद आयोग ने प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड सम्भल को निर्देश दिया है कि पीड़ित वादी को 20000 रुपये क्षतिपूर्ति उपलब्ध करायें। साथ ही मण्डलायुक्त मुरादाबाद मण्डल को पुनः सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्देशित किया है कि वादी के पूरे प्रकरण की जांच करें और जांच से संबंधित अभिलेख 30 दिन के अन्दर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने एस.पी. सम्भल को निर्देशित किया है कि प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी श्री सोम दत्त शर्मा, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड सम्भल की आयोग के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करें। इस मामले  में वादी को 27 मार्च को उपस्थित होने से छूट प्रदान की जाती है।