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पतंजलि पर लगा 75 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली: बाबा रामदेव के संरक्षण वाले पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को बड़ा झटका लगा है। पतंजलि पर नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) ने 75.08 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने कहा है कि वाशिंग पाउडर पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कटौती के बावजूद पतंजलि ने उसके दाम बढ़ा दिए थे और इस कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया। पतंजलि को 75.08 करोड़ रुपये जुर्माने के साथ 18 फीसदी जीएसटी की राशि को केंद्र और राज्य सरकारों के उपभोक्ता कल्याण फंड में जमा करना होगा।

बिजनेस टूडेमें छपी रिपोर्ट के मुताबिक, एनएए ने कहा, 'सेंट्रल जीएसटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए पतंजलि ने टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया। इसलिए उन्हें एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

एनएए ने कहा है कि जीएसटी पहले 28 से 18 फीसदी और फिर नवंबर 2017 में 18 से 12 फीसदी कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी पतंजलि ने अपने ग्राहकों को इसका फायदा नहीं दिया।

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