श्रीनगर: आखिरकार 6 महीने बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म करने का फैसला लिया है। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट 1978 के तहत नजरबंद किया गया था। जम्मू-कश्मीर के प्रमुख सचिव योजना रोहित कंसाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर फारूक अब्दुल्ला की हिरासत खत्म करने को लेकर आदेश की कॉपी शेयर की।
फारूक अब्दुल्ला को पिछले साल 15 सितंबर को नजरबंद किया गया था। इसके बाद दिसंबर महीने में उनकी नजरबंदी 11 मार्च तक और बढ़ा दी गई थी। सरकार ने आज अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म करने का फैसला किया।

बता दें कि फारूक अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद 5 अगस्त 2019 को नजरबंद किया गया था, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ पिछले साल 15 सितंबर को पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें तीन महीने के लिए नजरबंद किया गया था जो 15 दिसंबर को खत्म होने वाली थी। लेकिन इसके दो दिन पहले 13 दिसंबर को नजरबंदी की अवधि तीन महीने के लिए और बढ़ा दी गई थी।