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मंदी के चलते बैंकों के 2.5 लाख करोड़ रूपये डूबने का खतरा!

नई दिल्ली: देश में चल रही आर्थिक सुस्ती की वजह से पहले ही एनपीए से जूझ रहे बैंकों को अब 2.55 लाख करोड़ रुपये की बड़ी चपत लग सकती है। यदि आने वाले तीन वर्षों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी नहीं आती है तो फिर कॉरपोरेट घरानों पर बैंकों के कुल बकाये का 4 फीसदी हिस्सा डूब सकता है, जो 2.54 लाख करोड़ रुपये के करीब है। दरअसल मंदी के चलते यदि कारोबार में विस्तार नहीं होता है तो फिर कंपनियों कर्ज लौटाने की स्थिति में नहीं होगीं और अंत में इसका परिणाम बैंकों को भुगतना पड़ सकता है।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की 500 निजी कंपनियों पर की गई एक स्टडी के मुताबिक उन्हें करीब 10.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज चुकाना है और यह चुनौतीपूर्ण है। साफ है कि कर्जदार कंपनियों के लिए बैंकों की रकम को चुकाना एक बड़ी चुनौती होगा। करीब 500 कंपनियों पर 39.28 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है, इसमें से 7.35 लाख करोड़ रुपये डिफॉल्ट अमाउंट है। बैंकों की ओर से कॉरपोरेट सेक्टर को दिया गया कुल लोन 64 लाख करोड़ रुपये है।

इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के एनालिस्ट अरिंदम सोम ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया, ‘समस्या यह है कि कॉरपोरेट घराने फंड से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सिस्टम में प्रोडक्टिव एसेट्स में तेजी से कमी आई है और इसके चलते बैंकों से हासिल किया गया फंड घाटे में जा रहा है। इसके चलते कॉरपोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।’ बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.7 फीसदी की ही रही है। इंडिया रेटिंग्स ने 2021 के लिए आर्थिक ग्रोथ के 5.5 पर्सेंट रहने का अनुमान जताया है। अब यदि वास्तव में जीडीपी ग्रोथ कम होकर फाइनेंशिय ईयर 2021-22 में 4.5 फीसदी हो जाती है तो फिर कर्ज के भी संकट में फंसने की आशंका बढ़ जाएगी।

सोम के मुताबिक आर्थिक सुस्ती के चलते आयरन एंड स्टील, रियल एस्टेटस इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, परंपरागत ऊर्जा और टेलीकॉम सेक्टर सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। कंपनियों की ओर से यदि 2.54 लाख करोड़ रुपये का डिफॉल्ट होता है तो बैंकों को 1.37 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट लॉस होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों के मुताबिक यदि कोई कंपनी लोन की रिपेमेंट में एक दिन भी चूक जाती है तो फिर उसे डिफॉल्टर माना जाएगा। डिफॉल्ट होते ही उसे एनपीए नहीं माना जाएगा, लेकिन यदि अगले 90 दिनों तक इस पर कोई ऐक्शन नहीं होता है तो फिर लोन को एनपीए मान लिया जाएगा।

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