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पत्रकार आतिश तासीर का OCI कार्ड रद्द

पीएम मोदी को बताया था 'डिवाइडर इन चीफ'

नई दिल्ली: पत्रकार आतिश अली तासीर के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड को लेकर विवाद पैदा हो गया है। भारत सरकार ने लेखक और पत्रकार आतिश अली तासीर का ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि वो इसकी योग्यता पूरी नहीं करते हैं। लेकिन, आतीश अली तासीर का कहना है कि उन्हें अपना जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

बता दें कि ब्रिटेन में जन्में पाकिस्तानी मूल के लेखक आतिश अली तासीर ने लोकसभा चुनाव से पहले टाइम मैगजीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'डिवाइडर इन चीफ' कहा था।

बताया जा रहा है कि तासीर ने कथित तौर पर यह तथ्य छुपाया कि उनके पिता पाकिस्तानी मूल के थे। बता दें कि आतिश तासीर के पिता सलमान तासीर पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गवर्नर थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

आतिश अली तासीर के पिता सलमान तासीर पाकिस्तान के उदारवादी नेता थे। सलमान को उनके अंगरक्षक ने ही पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून के खिलाफ बोलने पर गोली मार दी थी। तासीर की मां भारत की जानी-मानी पत्रकार तवलीन सिंह हैं।

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, तासीर ओसीआई कार्ड के लिए अयोग्य हो गए हैं क्योंकि ओसीआई कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को जारी नहीं किया जाता है जिसके माता-पिता या दादा-दादी पाकिस्तानी हों। गृह मंत्रालय ने बताया कि 38 साल के तासीर ने स्पष्ट रूप से बहुत बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं किया और जानकारी को छुपाया है।

ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशी लोगों को भारत आने, यहां रहने और काम करने का अधिकार देता है। हालांकि, उन्हें वोट देने और संवैधानिक पद प्राप्त करने जैसे कुछ अन्य अधिकार नहीं होते। भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ) को ओसीआई (विदेश में रहने वाले भारतीय) कार्ड दिया जाता है।

कानून के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति ने धोखे से फर्जीवाड़ा कर या तथ्य छुपा कर ओसीआई कार्ड हासिल किया है तो कार्ड धारक का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। भविष्य में उसके भारत में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी जाएगी।

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