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चिदंबरम के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) के डायरेक्टर को यह निर्देश दिया है कि मेडकल बोर्ड का गठन करे ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस नेता को अस्पताल में शिफ्ट करने की जरूरत है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, हाईकोर्ट ने पैनल को शुक्रवार तक की समय-सीमा तय की है। इसमें चिदंबरम के पारिवारिक डॉक्टर नागेश्वर राव भी शामिल होंगे।

गौरतलब हे कि चिदंबरम ने अदालत से कहा कि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उन्हें चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत दी जाए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक से एक मेडिकल बोर्ड का गठन करके पूर्व केन्द्रीय मंत्री के स्वास्थ्य पर जानकारी देने के लिए कहा है। चिदंबरम आंतों से जुड़ी बीमारी 'क्रोहन से पीड़ित हैं।

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