नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार डीके शिवकुमार की न्यायिक हिरासत 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 4 और 5 अक्टूबर को जेल में पूछताछ करने की मंजूरी दे दी है।
कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को न्यायिक हिरासत अवधि खत्म होने पर आज अदालत में पेश किया था। ईडी ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने और तिहाड़ जेल में ही पूछताछ की मंजूरी देने की मांग की थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत उन्हें शिवकुमार को गिरफ्तार किया था।
कांग्रेस नेता ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाली निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट चुनौती दी है। इस पर हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है तथा मामले में 14 अक्टूबर की तारीख लगाई है। स्पेशल जज अजय कुमार कुहर ने कांग्रेस नेता को 25 सितंबर को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जज ने कहा था कि शिवकुमार एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और अगर रिहा हुए तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
जांच एजेंसी ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। आयकर विभाग की एक शिकायत के आधार पर जांच एजेंसी ने पिछले साल सितंबर में नई दिल्ली के कर्नाटक भवन में एक कर्मचारी, शिवकुमार, ह्यूमंथैया और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। आयकर विभाग का आरोप है कि शुरुआती जांच के दौरान शिवकुमार से कथित रूप से बेहिसाब पैसा मिला था। विभाग ने कहा था कि यह पैसा मनीलॉन्ड्रिंग और हवाला ऑपरेशनों में शामिल था, जिसमें दिल्ली और बंगलुरु के व्यक्तियों का नेटवर्क शामिल था।
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