श्रेणियाँ: देश

अयोध्या विवाद: निर्मोही अखाड़े के गवाहों के बयानों में कोई सच्चाई नहीं

जमीअत उल्माए हिन्द के वकील राज धवन ने अदालत को दिखाई 1949 की तस्वीरें

नई दिल्ली: अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में 20 वें दिन की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने बहस की शुरुआत की. राजीव धवन ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा 1734 से अस्तित्व का दावा कर रहा है. मैं कह सकता हूं कि निर्मोही अखाड़ा 1885 में बाहरी आंगन में था और वह वहां रहा है. धवन ने कहा कि राम चबूतरा बाहरी आंगन में है जिसे राम जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है और मस्जिद को विवादित स्थल माना जाता है.

धवन ने निर्मोही अखाड़े के गवाहों के दर्ज बयानों पर जिरह करते हुए महंत भास्कर दास के बयान का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने माना कि मूर्तियों को विवादित ढांचे में रखा गया था. राजीव धवन ने केके नायर, गुरु दत्त सिंह, डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट की 1949 की तस्वीरें कोर्ट को दिखाईं. राजीव धवन ने राजाराम पांडे और सत्यनारायण त्रिपाठी के बयानों में विरोधाभास के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया.

धवन ने कहा कि ऐसा लगता है कि कई गवाहों के बयानों को प्रभावित किया गया. एक गवाह के बारे में धवन ने कहा कि उसने 14 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन किया था, बाद में आरएसएस और व्हीएचपी ने उसको सम्मानित भी किया. धवन ने एक गवाह के बारे में कहा कि गवाह ने 200 से अधिक मामलों में गवाही दी है और विश्वास करता है कि एक झूठ बोलने में कोई नुकसान नही है. राजीव धवन ने अपनी दलील में कहा कि मंदिर की जमीन जबरदस्ती छीनी गई है.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इन विरोधाभासों के बावजूद आप यह मान रहे हैं कि उन्होंने (निर्मोही अखाड़ा) अपनी शेवियत के अधिकार स्थापित कर लिया है. राजीव धवन ने कहा कि मैं उनको झूठा नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं यह समझना चाह रहा हूं कि वह खुद को शेवियत तो बता रहे हैं लेकिन उनको नहीं मालूम की कब से शेबेट हैं.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर आप निर्मोही अखाड़े के अस्तित्व को मान रहे हैं तो उनके संपूर्ण साक्ष्य को स्वीकार किया जाएगा. राजीव धवन ने कहा कि कुछ कहते हैं कि 700 साल पहले कुछ उससे भी पहले का मानते हैं. मैं निर्मोही अखाड़े की उपस्थिति सन 1855 से मानता हूं. 1885 में महंत रघुबर दास ने मुकदमा दायर किया. हम 22-23 दिसंबर 1949 के बयान पर बात कर रहे हैं.

धवन बोले रामलला के अंतरंग सखा को सिर्फ पूजा का अधिकार. जमीन पर हक के दावे का अधिकार नहीं. जस्टिस नज़ीर ने धवन से पूछा कि कल तो आपने सह अस्तित्व की बात की थी आज आप कुछ और बोल रहे हैं. धवन ने कहा मैं बदलाव नहीं भूमि पर मिल्कियत की बात कर रहा हूं. सेवा उपासना और मिल्कियत अलग-अलग हैं. निर्मोही अखाड़े के मिल्कियत के दावे को खारिज करते हुए धवन बोले कि इन्होंने इस सम्पदा के लिए 'बिलांग' शब्द कहा. लेकिन इस बिलांग शब्द का मतलब मालिकाना हक कतई नहीं है. यह तो टर्म ऑफ आर्ट है. यानी वाक कला और शब्दों का कलात्मक प्रयोग है.

Share

हाल की खबर

4 जून को झूठों के सरदार देश छोड़कर भाग सकते हैं, लोग नज़र रखें: शाहनवाज़ आलम

आगरादिनों दिन गिरती मोदी जी की भाषा भाजपा के हार की गारंटी है. मोदी जितना…

मई 5, 2024

कर्नाटक सेक्स काण्ड: प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया नोटिस

यौन उत्पीड़न के आरोपी जद (एस) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एसआईटी ने शिकंजा कसना…

मई 5, 2024

कोहली के बयान पर भड़के गावस्कर

विराट कोहली को अपने स्ट्राइक रेट के चलते कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।…

मई 4, 2024

पेटीएम को लगा बड़ा झटका, चेयरमैन भावेश गुप्ता का इस्तीफ़ा

मोबाइल भुगतान फर्म पेटीएम के लिए एक बड़ा झटका, अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी भावेश…

मई 4, 2024

नया प्रधानमंत्री चुनने का समय आ गया: प्रियंका गाँधी

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों…

मई 4, 2024

जन मुद्दों पर अपना रुख साफ करें सभी दल: आइपीएफ

बभनी, सोनभद्ररोजगार, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल और पर्यावरण की रक्षा जैसे जनता के जीवन…

मई 4, 2024