नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में शुक्रवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दो सितंबर तक सीबीआई की रिमांड में रखने का आदेश दिया. सीबीआई ने अदालत से पांच दिन की हिरासत मांगी थी. दोनों पक्षों की जिरह के बाद विशेष जज अजय कुमार कुहाड़ ने आदेश में कहा कि आरोपी से गहन पूछताछ की गई है. कई दस्तावेज़ों से सामना कराया गया है. आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई है. आरोपी की तरफ से आग्रह किया गया है कि सोमवार तक वे कस्टडी में रह सकते हैं. कोर्ट पी चिदंबरम की दो सितंबर तक सीबीआई को रिमांड देता है.
सीबीआई की तरफ से एएसजी केएम नटराजन कोर्ट में पेश हुए. सीबीआई ने कोर्ट से और पांच दिन की रिमांड मांगी. इस पर जज ने कहा कि आप फिर क्यों पांच दिन की रिमांड मांग रहे हैं? आप पहले ही 10 की रिमांड मांग लेते. नटराजन ने कहा कि कई बातें चिदंबरम से पूछताछ में निकलकर सामने आई हैं जो पहले नहीं पता थीं. उन पर आगे पूछताछ करनी है. जज ने केस डायरी मांगी. एएसजी केएम नटराजन ने कहा कि हमें चिदंबरम से कई दस्तावेजों को लेकर पूछताछ करनी है. कई सबूतों से सामना कराना है.

चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ वकील दयानकृष्णन ने पक्ष रखा. चिदंबरम ने कहा कि मैं इनकी पांच दिन की कस्टडी का विरोध करता हूं. ये मुझसे 55 घंटे पूछताछ कर चुके हैं, 400 सवाल पूछे हैं, पर वही सवाल हैं. मुझे एक कागज नहीं दिखाया गया. मुझे एक एकाउंट का कागज नहीं दिखाया. मुझे कस्टडी में रखना गैरकानूनी है.

सीबीआई ने कहा कि हमारी जांच चल रही है. इसमें हम दोनों की आपसी समझ नहीं है. हमें आगे इनसे और पूछताछ करनी है. हमारी जांच जारी है. इसके बाद कोर्ट ने चिदंबरम को दो दिन तक और हिरासत में रखने का आदेश दिया.

चिदंबरम की चार दिनों की सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया था. 73 वर्षीय चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार करके 22 अगस्त को अदालत में पेश किया गया था. इसके बाद से वे सीबीआई हिरासत में हैं. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चिदंबरम के बेटे कार्ति भी अदालत में मौजूद थे