मुंबई: बकरीद पर कुर्बानी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा है कि बकरों या भेड़ों की कुर्बानी सिर्फ सरकारी कत्लखानों में होगी. किसी भी प्राइवेट जगह पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती. कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई भी अपने फ्लैट या घर के भीतर बकरे या भेड़ की कुर्बानी नहीं दे सकता. जस्टिस सत्यरंजन धर्माधिकारी और जस्टिस गौतम पटेल की बेंच ने बीएमसी को इसका पालन करने का आदेश दिया है.

हालांकि बेंच ने ये छूट दी है कि बीएमसी से परमिशन लेकर हाउसिंग सोसायटी में कुर्बानी दी जा सकती है. लेकिन कोर्ट ने साथ ही एक कंडीशन भी लगाई है. कोर्ट के मुताबिक अगर किसी हाउसिंह सोसायटी के एक किलोमीटर के दायरे में स्लॉटर हाउस है तो वहां पर कुर्बानी की इजाजत नहीं दी जाएगी.

कोर्ट ने कहा-पब्लिक सेफ्टी , साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट जगहों पर कुर्बानी की छूट नहीं दी जा सकती. मुंबई एक ऐसा शहर जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और सामान्य तौर पर रिहायशी घर आकार में छोटे हैं. हम नहीं मानते कि ऐसी स्थिति में साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक से हो पाएगी.

कोर्ट ने बीएमसी से सख्त लहजे में कहा है कि सुरक्षा और सफाई का खयाल रखा जाए. दरअसल कोर्ट दो संस्थाओं की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इन संस्थाओं ने बीएमसी की उस नीति के खिलाफ याचिका डाली थी जिसके मुताबिक त्याहारों के दौरान कुर्बानी के लिए अस्थाई एनओसी (TEMPORARY NOC ) ली जा सकती है.

इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि शहर के एंट्री पॉइंट्स और टोल नाकों पर नजर रखी जानी चाहिए. इससे कुर्बानी के लिए शहर में लाए जा रहे जानवरों पर निगाह रखी जा सकेगी. इस चेकिंग की रिपोर्ट बाद में पुलिस को भी भेजी जा सकती है.