नई दिल्ली: कन्नड़ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से जुड़े मानहानि केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मुंबई के शिवड़ी कोर्ट ने गुरुवार को 15000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अदालत में मानहानि के मामले में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वो सुनवाई का सामना करेंगे।
कोर्ट से बाहर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राहुल ने कहा, मैं किसानों और मजदूरों के साथ खड़ा रहूंगा। ये विचारधारा की लड़ाई है। मुझ पर लागातार हमले हो रहे हैं। मजा आ रहा है। उन्होंने कहा कि वह आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से 10 गुना ज्यादा ताकत से लड़ेंगे।
मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने फरवरी में वकील एवं आरएसएस कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी की निजी शिकायत के संबंध में गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को सम्मन जारी किया था। जोशी ने 2017 में गांधी, तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, माकपा और इसके महासचिव येचुरी के खिलाफ शिकायत दायर की थी।
किसी खास मामले की जांच के लिए अदालत से पुलिस को निर्देश की मांग के लिए निजी शिकायत दायर की जाती है। लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरू में उनके घर के बाहर कथित रूप से एक दक्षिणपंथी चरमपंथी संगठन के सदस्यों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
जोशी ने आरोप लगाया था कि लंकेश की मौत के 24 घंटे के भीतर, गांधी ने संवाददाताओं से कहा था कि भाजपा, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति पर दबाव बनाया जाता है, पीटा जीता है, हमला किया जाता है और यहां तक कि मार दिया जाता है।
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