नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर रोक लगा दी है। फिल्म कल यानी 11 अप्रैल को रिलीज हो रही थी। कल ही लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सीबीएफसी को मंगलवार को पत्र लिखकर फिल्म के प्रमाणन की स्थिति के बारे में उसे सूचित करने को कहा था।

उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की राहत के लिए निर्वाचन आयोग उचित स्थान होगा। कोर्ट ने कहा था कि यदि यह फिल्म 11 अप्रैल को प्रदर्शित भी होती है, जैसा कांग्रेस कार्यकर्ता का दावा है, तो उसे राहत के लिए निर्वाचन आयोग के पास ही जाना होगा। यह याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता अमन पंवार ने दायर की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, 'हम, इसलिए, इसे विचार के योग्य नहीं समझते हैं।'

विवेक ओबेरॉय स्टारर इस फिल्म को ओमंग कुमार ने डायरेक्ट किया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) यानी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को अनरिस्ट्रिक्टेड (यू) प्रमाण-पत्र जारी किया गया। उमंग ने एक बयान में कहा, 'टीम और मुझे पता था कि हमने क्या बनाया है। यह एक सिनेमा है, कोई प्रोपागंडा नहीं और अब सेंसर बोर्ड ने इस बात को सत्यापित कर दिया है, जिसे हम कहते आ रहे हैं।'

फिल्म में मोदी के जीवन के शुरुआती दिनों से प्रधानमंत्री बनने तक की जीवन यात्रा को दर्शाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बायोपिक की रिलीज को टालने की याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग इस मुद्दे से निपटेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने भी इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।