नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली के कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। रॉबर्ट वाड्रा को पांच लाख रुपये निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। लेकिन दिल्ली कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को देश छोड़कर बाहर जाने का आदेश नहीं दिया है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ उसके करीबी मनोज अरोड़ा को भी कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। इन्हें भी पांच लाख रुपये को निजी मुचलका देना है।
दिल्ली कोर्ट ने वाड्रा से कहा है कि उन्हें जांच में सहयोग करना है, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी है और गवाहों को प्रभावित नहीं करना है। इससे पहले 28 मार्च को हुई सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने पिछली सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था।
दुद्धी, सोनभद्र:देश की आर्थिक संप्रभुता को क्षति पहुंचाने, समाज के मैत्री भाव को नष्ट करने…
ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी बाराबंकी में सियासत कभी देवाँ में जो रब है वही राम…
ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी बाराबंकी । ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट हो गया। जिसमें की एक…
भाजपा ने भारत गणराज्य की आर्थिक सम्प्रभुता को पहुंचाई क्षति, हारना जरूरीसमाज के मैत्रीभाव को…
बाराबंकी मे गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में जनसभा का आयोजन। ब्यूरो चीफ फहीम…
02 जून को आएँगी ग़ाज़ी मियां की प्रतीकात्मक बारातें भारत नेपाल के सीमावर्ती जनपद उत्तरप्रदेश…