नई दिल्ली: सरकार ने पैन से आधार जोड़ने की समयसीमा छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है। इससे पहले पैन से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च तय थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने आदेश में कहा है कि पैन से आधार को जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया गया है। हालांकि आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार नंबर का विवरण देना जरूरी होगा।
अपने पुराने आदेश में सीबीडीटी ने कहा था कि अगर आधार और पैन को 31 मार्च 2019 तक लिंक नहीं किया गया, तो आईटीआर नहीं भर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर के अपने आदेश में आधार-पैन लिंकिंग की वैधता पर मुहर लगाई थी। गौरतलब है कि आयकर कानून की धारा 139एए के तहत आईटीआर फाइल करने वाले हर व्यक्ति के लिए पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है।
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