नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा हैं। कोर्ट ने आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीस के इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन जारी रखने की अनुमति दे दी है।
आयकर विभाग राहुल गांधी और सोनिया गांधी गांधी समेत अन्य नेताओं के साल 2011-12 के लिए इनकम टैक्स का पुनर्मूल्यांकन करेगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि इया मामले में अब कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2019 को होगी।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने भूखंड धन शोधन रोधी कानून के तहत असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को पंचकूला में आवंटित एक प्लाट को कुर्क कर लिया था। ये प्लाट हरियाणा सरकार ने असोसिएटेड जर्नल्स को 2005 में फिर से आवंटित की थी।
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