SC ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, ब्रजेश को दिया नोटिस

नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले की जांच के बारे में सीबीआई द्वारा दिया गया विवरण ‘भयानक' और ‘डरानेवाला' है।

इस पर बिहार सरकार क्या कर रही है। कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि आखिर अभी तक ब्रजेश को प्रदेश के बाहर किसी अन्य जेल में क्यों नहीं भेजा गया। कोर्ट ने ब्रजेश को नोटिस जारी करके पूछा है कि उसे बिहार के बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित क्यों न कर दिया जाए।

सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। जिस तरीके से अपराध को अंजाम दिया गया है वह डराने वाला है। कोर्ट ने कहा कि ब्रजेश ठाकुर काफी प्रभावी व्यक्ति है। वह जांच को प्रभावित कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का पता लगाने में हुई देरी के बारे में बिहार सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम को नहीं बदला जाना चाहिए।