नई दिल्ली: आधार को मोबाइल सिम के साथ लिंकिंग के लिए इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद UIDAI ने सोमवार को सभी टेलीकॉम कंपनियों को सर्कुलर जारी करते हुए कोर्ट के आदेश को फौरन मानने को कहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सिमकार्ड के सत्यापन की आधार आधारित प्रणाली बंद करने की योजना 15 अक्टूबर तक जमा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार नंबर को मोबाइल सिम कार्ड के साथ लिंक कराने से मना कर दिया था।

यूआईडीएआई ने सोमवार को सभी टेलीकॉम कंपनियों को सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में यूआईडीएआई ने कहा है, 'सभी टेलीकॉम कंपनियों सुप्रीम कोर्ट के 26 सितंबर 2018 को दिए गए आदेश पर जल्द से जल्द अमल करने के लिए कदम उठाएं। इसलिए सभी टेलीकॉम कंपनियां 15 अक्टूबर तक मोबाइल सिमकार्ड के सत्यापन की आधार आधारित प्रणाली बंद करने के लिए अपनी योजना जमा कराएं।'