**हाईकोर्ट ने केंद्र , दिल्ली यूनिवर्सिटी और डूसू अध्यक्ष को भेजा नोटिस
नई दिल्ली : दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में प्राइवेट ईवीएम मशीन को लेकर उठा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. अब यह मामला कोर्ट में पहुंच गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी और डूसू अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से ईवीएम मुहैया कराने के स्रोत के बारे में पूछा है. इस मामले में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी.
बता दें कि हाल ही में हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के लिए 12 सितंबर को वोटिंग हुई थी. इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने चार में तीन सीटों पर कब्जा किया था. इस चुनाव में मतगणना के दौरान ईवीएम खराब हो गई थी, जिसके कारण मतगणना कई घंटे बाधित रही. मशीन खराब होने को लेकर खूब विवाद भी हुआ था.
डूसू चुनाव में एबीवीपी की जीत के बाद ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठने लगे. पता चला कि इस चुनाव में ईवीएम किसी प्राइवेट कंपनी से ली गई थी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट ईवीएम को लेकर आपत्ति उठाते हुए उन्होंने चुनाव आयोग और डीयू प्रशासन से पूछा था कि उन्हें प्राइवेट तरीके से ईवीएम कहां से मिल मिली. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस बात का दावा करता है कि कोई भी ईवीएम बना, खरीद और बेच नहीं सकता. अगर कोई भी बिना चुनाव आयोग की इजाजत से ईवीएम हासिल करता है तो क्या ये आयोग की निगाह में अपराध नहीं? हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना था कि यूनिवर्सिटी में पुरानी खरीदी गई मशीनें ही चलाई जा रही हैं, जिन्हें सरकारी कंपनी से ही खरीदा गया था.
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