नई दिल्ली: अलवर में रकबर खान को गौतस्कर बताकर पीट-पीट कर हत्या के बहुचर्चित मॉब लिंचिंग मामले में अलवर पुलिस ने शुक्रवार को रामगढ़ की सिविल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी. चार्जशीट में तीन आरोपियों को रकबर की पिटाई और हत्या का आरोपी बनाया गया है. इन तीनों के खिलाफ आीपीसी की धारा 302, 341, 323, 34 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है. लेकिन पुलिसकर्मी समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है. इन आरोपियों में पुलिस को सूचना देने वाला विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता नवल किशोर भी शामिल है.

पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर अलवर पुलिस ने सफाई दी है कि उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट जांच चल रही है. जांच के बाद ही तय होगा कि वे दोषी हैं या नहीं. जिन तीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें आरोपी परमजीत, धर्मेंद्र और नरेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

कोर्ट में पेश 25 पेज की चार्जशीट में दावा किया गया है कि इन तीनों ने ललांवडी गांव के पास रकबर खान की पीट-पीट कर हत्या की है. इस वारदात के समय रकबर खान अपने साथी के साथ गायें लेकर जा रहा था.