श्रेणियाँ: देश

मौलिक अधिकारों के हनन पर सरकार का इंतज़ार नहीं करेंगी अदालतें: SC

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज जोर देकर कहा कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो अदालतें कानून बनाने , संशोधन करने या उसे निरस्त करने के लिये बहुमत की सरकार का इंतजार नहीं कर सकतीं। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा , ‘‘ हम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की समस्या से निबटने के लिये कानून बनाने , संशोधन करने अथवा कोई कानून नहीं बनाने के लिए बहुमत वाली सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। ’’ संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन , न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर , न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा शामिल हैं। संविधान पीठ परस्पर सहमति से दो वयस्कों के यौन संबंधों को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अपराध के दायरे से बाहर रखने के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

पीठ ने कहा कि अदालतें प्रतीक्षा करने के लिये बाध्य नहीं है और यदि मौलिक अधिकारों के हनन का मामला उनके सामने लाया जाता है तो वह उस पर कार्यवाही करेंगी। संविधान पीठ ने ये टिप्पणियां उस वक्त कीं जब कुछ गिरिजाघरों और उत्कल क्रिश्चयन एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि धारा 377 में संशोधन करने या इसे बरकरार रखने के बारे में फैसला करना विधायिका का काम है।

इस पर पीठ ने कहा , ‘‘ जिस क्षण हम मौलिक अधिकारों के हनन के बारे में आश्वस्त हो गये , तो ये मौलिक अधिकार अदालत को यह अधिकार देते हैं कि ऐसे कानून को निरस्त किया जाये। ’’ श्याम दीवान ने ‘‘ लैंगिक रूझान ’’ शब्द का भी हवाला दिया और कहा कि नागरिकों के समता के अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में प्रयुक्त् ‘ सेक्स ’ शब्द को अंतरपरिवर्तनीय के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता।

उन्होंने दलील दी कि लैंगिक रूझान सेक्स शब्द से भिन्न है क्योंकि एलजीबीटीक्यू से इतर भी अनेक तरह के लैंगिक रूझान हैं। धारा 377 में ‘‘ अप्राकृतिक अपराध का जिक्र है और कहता है कि जो भी प्रकृति की व्यवस्था के विपरीक्ष किसी पुरूष , महिला या पशु के साथ यौनाचार करता है तो उसे उम्र कैद , या दस साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।

इससे पहले , सरकार ने धारा 377 की संवैधानिक वैधता का मामला शीर्ष अदालत के विवेक पर छोड़ दिया था। सरकार ने कहा था कि न्यायालय को समलैंगिक विवाह , गोद लेना और दूसरे नागरिक अधिकारों पर विचार नहीं करना चाहिए। केन्द्र के रूख का संज्ञान लेते हुये न्यायालय ने कहा था कि वह इन मुद्दों पर विचार नहीं कर रहा है। न्यायालय ने कहा था कि वह सिर्फ परस्पर सहमति से दो वयस्कों के यौन रिश्तों के संबंध में कानून की वैधता परखेगा।

Share

हाल की खबर

समाजवादी शहजादे ने एक नई बुआ की शरण ली है, बाराबंकी में PM मोदी ने अखिलेश पर कसा तंज

ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी बाराबंकी:यूपी के बाराबंकी लोकसभा सीट व मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर चुनाव…

मई 17, 2024

पिपरसंड ग्रामपंचायत में शुरू होने के लिये तैयार डिजिटल डॉक्टर क्लीनिक

लखनऊ।उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निवेश को लेकर हुये एमओयू के बाद राज्य के ग्रामीणों…

मई 17, 2024

स्वाती मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार निंदनीय- दारापुरी

आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाती मालीवाल के साथ दिनांक…

मई 17, 2024

राबर्ट्सगंज सीट पर भाजपा के विरुद्ध जनता लड़ रही है चुनाव

दुद्धी, सोनभद्र:देश की आर्थिक संप्रभुता को क्षति पहुंचाने, समाज के मैत्री भाव को नष्ट करने…

मई 16, 2024

बाराबंकी में राहुल गाँधी 18 मई को तनुज पुनिया के लिए मांगेंगे वोट

ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी बाराबंकी में सियासत कभी देवाँ में जो रब है वही राम…

मई 16, 2024

बाराबंकी में ऑक्सीजन फैक्ट्री में ब्लास्ट 1 कर्मचारी की मौत

ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी बाराबंकी । ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट हो गया। जिसमें की एक…

मई 13, 2024