नई दिल्ली: बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में चार साल 10 माह 12 दिन के बाद शुक्रवार एनआईए कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने मामले में दोषी सभी 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. 31 मई को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी. आज सुबह बोधगया ब्लास्ट के सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एनआईए कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई दी गई है.
7 जुलाई 2013 को बोधगया में हुए नौ धमाकों में पांच आरोपियों के खिलाफ एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने आज फैसला सुनाया. इस धमाके में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यांमार के तीर्थ यात्री घायल हो गए थे.
पटना सिविल कोर्ट में 2013 में गठित एनआईए कोर्ट का यह पहला फैसला है. बोधगया ब्लास्ट में एनआईए ने 90 गवाहों को पेश किया. विशेष न्यायाधीश ने 11 मई 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना निर्णय 25 मई तक सुरक्षित रख लिया था. सीरियल ब्लास्ट का सरगना हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी था.
आरोपियों में इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजिबुल्लाह अंसारी भी शामिल है. ये सभी पटना के बेउर जेल में बंद है. एनआईए ने मामले की जांच करने के बाद सभी आरोपियों पर तीन जून 2014 को चार्जशीट फाइल किया था. 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट मे भी ये सभी आरोपी हैं.
7 जुलाई 2013 को सुबह 5:30 से 6:00 के बीच महाबोधि मंदिर में एक के बाद एक धमाके हुए थे. आतंकियों ने महाबोधि वृक्ष के नीचे भी दो बम लगाए थे. वहां सिलेंडर बम रखा गया था. जिसमें टाइमर लगा हुआ था.
एनआईए ने जांच मे यह भी माना है कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई का बदला लेने के लिए गया मे ब्लास्ट किया गया था. ब्लास्ट के लिए हैदर ने रायपुर में रहने वाले सिमी के सदस्य उमर सिद्दीकी से संपर्क किया था. हैदर रायपुर गया था. वहां राजा तालाब स्थित एक मकान में जिहाद के नाम पर उसे दीनी बातें बताकर भड़काया गया था. हैदर को बम विस्फोट का सामान भी वहीं दिया गया.
हैदर ने ब्लास्ट के पहले बोधगया का पांच दौरा किया था. वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था. उसके साथ आतंकी संगठन सिमी के सदस्य भी थे. हैदर ने बौद्ध भिक्षु बनकर मंदिर में प्रवेश किया और विस्फोट किया था.
बोधगया ब्लास्ट का आरोपी हैदर अली रांची के डोरंडा थाने के हाथीखाना का रहने वाला है. सीरियल ब्लास्ट का यह सरगना साल 2014 से जेल में बंद है. दूसरा आरोपी इम्तियाज अंसारी रांची के ही धुर्वा थाने के सीटों का रहने वाला है. वह साल 2013 से जेल में बंद है. ब्लास्ट करने में इसने हैदर का साथ दिया था. वह भी उस दिन गया आया था.
तीसरा आरोपी मुजीबुल्लाह अंसारी रांची के ओरमांझी थाने के चकला गांव का निवासी है. वह भी साल 2014 से जेल में बंद है. चौथा आरोपी उमर सिद्दीकी छत्तीसगढ़ के रायपुर के राजा तालाब के पास नूरानी चौक का रहने वाला है. वह साल 2013 से जेल में बंद है. इसी के घर पर ब्लास्ट की साजिश रची गई थी.
पांचवां आरोपी अजहर कुरैशी भी छत्तीसगढ़ के रायपुर के राजा तालाब के पास स्थित नया बस्ती का रहने वाला है. यह भी साल 2013 से जेल में बंद है. कुरैशी भी बोधगया ब्लास्ट की साजिश बनाने में रायपुर में शामिल था.
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