रिपोर्ट-अमन वर्मा

सुलतानपुर। यह माना जाता है कि अगर पुलिस का मुखिया तेज तर्रार होगा तो उसके मातहत भी तेजतर्रार होंगे । जिले को तेज तर्रार कप्तान मिलने के बाद पुलिस महकमे में एकाएक तेजी देखी जा रही है । जिले की पुलिस भी इस समय उत्साह से लबरेज है और अपने कप्तान के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में आये दिन नए-नए कारनामे कर रही है। इसी कड़ी में बीती रात फरार इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करने सभी थानों की पुलिस टीमें निकली थी तभी कूरेभार थाना प्रभारी को जरिए मुखबिर शहर की तरफ से कूरेभार की तरफ दो शातिर अपराधियों के आने की सूचना मिली जिससे उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया । धम्मौर और कूरेभार की पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया । पुलिस से घिर जाने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी। जिसके जबाब में पुलिस टीम ने भी बदमाश के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया । इसी बीच अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब हो गया। गोली से घायल बदमाश के कब्जे से एक बिना नम्बर की चोरी की अपाची मोटर साइकिल, एक अमेरिकन पिस्टल व मोबाइल फोन बरामद हुआ । जिसकी पहचान 25 हजार के इनामी बदमाश गुड्डू उर्फ मुश्ताक अहमद पुत्र मकबूल अहमद निवासी भरथीपुर थाना गोशांईगंज सुलतानपुर के रूप में हुई । जो कई थानों में हत्या व जानलेवा हमले सहित आधा दर्जन से अधिक मामलों में वांछित है।

पुलिस कप्तान अमित वर्मा ने प्रेस वार्ता बताया कि पकड़े गये बदमाश का सम्बन्ध कई गम्भीर अपराधों से रहा है जिसके ऊपर 25 हजार का इनाम भी घोषित था । मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम को प्रोत्साहन के लिए 25 हजार के पुरस्कार की घोषणा की है । पुलिस कप्तान अमित वर्मा ने बताया कि मुठभेड़ में बदमाशों की गोली से कूरेभार थाने का आरक्षी सुरजन लाल यादव भी घायल हो गया जिसके हाथ में गोली लगी है।

अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत बीती रात कुड़वार पुलिस ने अदादल के आदेश पर अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए तीन वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र के अगई निवासी राम भवन मिश्र सुत शोभनाथ मिश्र व शिव भवन मिश्र सुत राम किशोर मिश्र जो मुकदमा नंबर-143/14 व 239/13 में भादवि की धारा 498 के मामले में काफी अर्से से अदालत में पेश नहीं हो रहे थे । जिन्हें कुड़वार पुलिस ने भागते समय दौड़ाकर दबोच लिया । इसी थाना क्षेत्र के पटखापुर निवासी मो0 रिकाब सुत मो0जलील अदालत के आदेश पर पत्नी को 6वर्ष से गुजारा भत्ता नहीं दे रहे थे । कुड़वार थाना प्रभारी नन्द कुमार तिवारी ने बताया कि अदालत द्वारा रूपये 1.45 लाख रूपये गुजारा भत्ता के रूप में पत्नी को देने का आदेश किया था। लेकिन मो0 रिकाब द्वारा उसका पालन नहीं किया गया जिस पर अदालत से वारण्ट जारी हुआ था । जिसे गिरफ्तार कर अदालती आदेश का अनुपालन कराया गया । अखण्डनगर थाने की पुलिस ने भी मु0अ0सं0/17 धारा 427,352,504 भादवि थाना सरपतहा जौनपुर मामले के वारण्टी सत्यदेव पुत्र छविराज निवासी उनुरखा थाना अखण्डनगर सुलतानपुर तथा इसी थाना चांदा में दर्ज मु0अ0सं0 381/17 धारा 498ए, 323 भादवि एवं 3/4 डीपी एक्ट के वारण्टी मो0 हदीश पुत्र छरिहर निवासी अखण्डनगर थाना अखण्डनगर को गिरफ्तार किया ।