पचीस लाख हड़पने का आरोपी चन्द्रपाल है अभिनेता का भाई

रिपोर्ट-अमन वर्मा

सुलतानपुर। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के भाई चन्द्रपाल यादव के खिलाफ
एसीजेएम तृतीय कोर्ट ने वारण्ट जारी किया है । साथ ही एसीजेएम पूनम निगम
ने पुलिस महानिदेशक को यह निर्देशित किया है कि शाहजहांपुर निवासी
चन्द्रपाल यादव को विशेष पुलिस बल के माध्यम से वारण्ट का तामीला कराकर
पांच अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर न्यायालय को सूचित करें ।

मामला कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित सिरवारा रोड से जुड़ा है । जहां के
रहने वाले राकेश सिंह को बालू खनन से जुड़े व्यवसाय को लेकर शाहजहांपुर
जिले के कुंडरा निवासी हास्य कलाकार राजपाल यादव के भाई व सर्व सम्भाव
पार्टी के संयोजक चन्द्रपाल यादव ने 17 जुलाई 2015 को 25 लाख रूपये का
चेक दिया था । फिलहाल खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के चलते यह चेक
बाउन्स कर दिया गयां । इस सम्बन्ध में अभियोगी राकेश सिंह की तरफ से
एसीजेएम तृतीय की अदालत में 138 एनआई एक्ट के अन्तर्गत अर्जी देकर
कार्यवाही की मांग की गयी । जिसके क्रम में अदालत ने आरोपी चन्द्रपाल
यादव के विरूद्ध 14 जून 2016 को सम्मन जारी कर तलब किया । इसके बाद कई
पेशियों से जमानतीय वारण्ट भी चल रहा है । वारण्ट का तामीला कराने के लिए
पहले सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया लेकिन उनके जरिए
लापरवाही बरतने पर एसपी शाहजहांपुर को भी अदालत ने कई बार पत्र भेजा, पर
एसपी का भी वही हाल रहा । नतीजतन चन्द्रपाल यादव के विरूद्ध जारी वारण्ट
का तामीला कराने के लिए पहले सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया
। लेकिन उनके जरिए लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को भी
अदालत ने कई बार पत्र भेजा पर पुलिस अधीक्षक का भी वही हाल रहा । नतीजतन
चन्द्रपाल यादव के विरूद्ध जारी वारण्ट का तामीला नहीं हो सका । इस
सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखा गया था फिर भी स्थिति जस की
तस बनी रही । मंगलवार को मामले में पुलिसिया कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी
करते हुए न्यायाधीश पूनम निगम ने पुलिस महानिदेशक को कड़ा पत्र लिखते हुए
आगामी पांच अप्रैल तक आरोपी के विरूद्ध जारी वारण्ट का तामीला जरिए विशेष
पुलिस बल कराने का आदेश दिया है।