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आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, डेडलाइन बढ़ी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक यह डेडलाइन बढ़ाई गई है. फिलहाल सिर्फ सब्सिडी, बैनिफिट्स और सर्विसेज यानी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के ही लिए आधार जरूरी रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक, मोबाइल, पासपोर्ट आदि के लिए आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ा दी है. तत्काल में पासपोर्ट के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. वकील वृंदा ग्रोवर ने याचिका दाखिल की है.

याचिका में कहा गया है कि जनवरी 2018 में जारी पासपोर्ट नियमों के तहत तत्काल योजना में नया पासपोर्ट बनवाने या नवीनीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया गया है. उन्होंने तत्काल में पासपोर्ट रिन्यू का आवेदन दिया तो उनका पुराना पासपोर्ट रद्द कर दिया गया. अब नए पासपोर्ट के लिए आधार नंबर देने को कहा जा रहा है. पासपोर्ट अधिकारियों ने आधार के बिना पासपोर्ट रिन्यू करने से इंकार कर दिया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आधार सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही अनिवार्य है. उन्हें तीन दिन के भीतर पासपोर्ट चाहिए क्योंकि उन्हें एक सेमिनार में हिस्सा लेने ढाका जाना है.

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