बलात्कारी इमरान को मिली सजा-ए-मौत, उम्रकैद और 20 लाख जुर्माना

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने रेप के बाद हत्या की शिकार मासूम जैनब को महज डेढ़ महीने में इंसाफ दिया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने जैनब के बलात्कारी और हत्यारे इमरान को सजा-ए-मौत मुकर्रर की है। पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने इस केस के मुख्य अभियुक्त इमरान अली को चार आरोपों के तहत मौत की सजा, एक उम्र कैद, सात साल की कैद और 20 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है। शनिवार (17 फरवरी) को कोर्ट लखपत के लाहौर सेंट्रल जेल में जज ने सजा का ऐलान किया। इमरान अली को कोर्ट ने चार मौत की सजा अपहरण, रेप, मर्डर और एंटी टेरररिज्म की धारा-7 के तहत आतंक की गतिविधि के लिए सुनाई। उम्र कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना अप्राकृतिक सेक्स के लिए लगाया गया। जबकि 7 साल की कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना जैनब की बॉडी को कूड़े के ढेर में छुपाने के लिए लगाया गया है। सरकारी वकील एहतेशाम कादिर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरोपी को अपना बचाव करने के लिए सभी मौके दिये गये, लेकिन उसने अपने अपराध को स्वीकार किया। दोषी इमरान के खिलाफ अब ऊपरी अदालत में अपील के लिए 15 दिन का वक्त है। मुकदमे की कार्यवाही को देखने के लिए मासूम जैनब के पिता हाजी मुहम्मद अमीन भी कोर्ट लखपत पहुंचे थे। इस दौरान सेंट्रल जेल के पास सुरक्षा के जबर्दस्त इंतजाम किये गये थे।